1st September 2016

झा आयोग के निष्कर्षों को दबाकर न.घा.वि.प्रा. को बचाने की मध्य प्रदेश शासन की साजिश।

तत्काल SIT गठित करें – नर्मदा बचाओ आन्दोलन

नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वास में हर प्रकार का, हर कार्य में भ्रष्टाचार नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उजागर किया।  २००२ से २००५ और अधिक तेजी के साथ २००७ तक चला फर्जीवाडातथा २००४ के CAG- भारत के महालेखाकार की रिपोर्ट में भी आलेखित पुनर्वास स्थलों के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार आखिर ७ सालों की जांच के आधार पर न्या. श्रवणशंकर झा की रिपोर्ट में विस्तृत ब्यौरे एवंविश्लेषण के साथ सही बताया है। झा आयोग की रिपोर्ट, जो विधानसभा के पटल पर रखी जाने के बाद सार्वजनिक दायरे में आ गई, तथा जिसपर कार्यवाही करना, सर्वोच्च अदालत के ३०.३.२०१६ के आदेशके अनुसार मध्य प्रदेश शासन व नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का फर्ज बनता है; वह बताती है कि हजारों किसान व भूमीहीन मजदूर क्यों, कैसे और किस से फंसाए गए है। इससे नर्मदा घाटी विकासप्राधिकरण, राज्य शासन और उन्ही के आधार पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का दावा कि सरदार सरोवर के सभी विस्थापितों का, जमीन या आजीविका (भूमिहीनों के लिए), पुनर्वास स्थल पर घरप्लॉट,नागरी सुविधाओं के साथ पुनर्वास हो चुका है, झूठ साबित हुआ है।

आयोग की रिपोर्ट पर राज्य शासन भी कोई गंभीर टिप्पणी या कार्यवाही करना टाल रही है, क्योंकि आयोग के निष्कर्ष से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, राजस्व, रजिस्ट्री विभाग, बॅंकों के भीअधिकारी, विशेषतः भुगतान करने वाले (याने तहसीलों के पुनर्वास अधिकारी) और दलालों के बीच का गठजोड़ जिम्मेदार है, जिनके कारण बडे पैमाने पर फर्जी रजिस्ट्रियॉं बन सकी है। पुनर्वास स्थलों के (८८पुनर्वसाहटों पर किये गये ८०० से अधिक निर्माण कार्यों में) भ्रष्टाचार के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के ४० इंजीनियर अधिकारियों को ही झा आयोग ने दोषी माना है और घरप्लॉटों का पुनर्आबंटनतथा अपात्रों को मुआवजे के लिए भी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के भुगतान अधिकारी सीधे दोषी माने गए है।

इस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसने ही आयोग का गठन २००८ में किया था और खुद रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही निर्देशित करेगा यह कहां था (आदेश १६.२.२०१६) उसे सर्वोच्चअदालत से ‘स्टे’ करवा कर राज्य शासन के हाथ रिपोर्ट आया और ३०.३.२०१६ के आदेश से सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को ‘कार्यवाही अहवाल’ प्रस्तुत करने को कहांं। हायकोर्ट में आयोग की रिपोर्टपर सुनवाई और आदेश रुकने से खुश हुई राज्य शासन ने स्वयं ‘शासकीय संकल्प’ बनाया जो कि कार्यवाही पर सुझाव देनेवाली टिप्पणी है। इसी के आधार पर नर्मदा विकास विभाग, राज्य शासन की ओर से५ अगस्त, २०१६ को एक आदेश निकाल कर क्या और कौन, किस के खिलाफ कार्यवाही होगी या जांच होगी, यह शासन से प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च अदालत में यह पेश किया गया है।

आयोग की रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित विरोधी कार्यवाही का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश शासन ने इस ‘संकल्प’ के द्वारा झा आयोग की जांच, निष्कर्ष और रिपोर्ट को ही ठुकराने की कोशिश क्या, साजिश रची है। शासन चाहता है कि आयोग ने घोटाले के लिए दोषी ठहराये (कम सेकम प्रशमदर्शनी जिम्मेदार) भूअर्जन-पुनर्वास अधिकारी, जिन्हें शासन ने पिछले १०-१५ सालों से पदों पर बरकरार रखा, उन्हीं के द्वारा फर्जी विक्रय पत्रों के क्रेता याने सरदार सरोवर प्रभावित, विक्रेता (जिनमेंसे बहुतांश फंसाए गए हैं, विक्री का जिन्हें पता तक नहीं चला…) और दलाल (२०६ की सूची झा आयोग की रिपोर्ट में है, जिनमें कई पटवारी, भूअर्जन अधिकारी और जुडे कर्मचारी, और अधिवक्ता भी शामिलहैं) इनके खिलाफ कार्यवाही करना तय किया है। २००७-२००८ में दाखिल किये ३८८ (इस वक्त २९२) और अन्य ७०५ अपराधिक प्रकरण याने करीबन १००० FIRs दाखिल करने की शासन की मनीषा है।आरोपियों को फिर्यादी बनाने का इससे अच्छा उदाहरण क्या कोई हो सकता है?

फर्जी विक्रय पत्रों में जिन पटवारियों का नाम है, जिन्होंने आयोग के अनुसार दलालों की ही भूमिका निभाई है, उनकी मात्र संभागायुक्त, इंदौर से फिर से जांच करने के बाद ही कार्यवाही करना प्रस्तुत हैजब कि भूअर्जन कर्मचारियों पर कार्यवाही के बारे में तो कोई बात इस आदेश में नहीं है। जाहिर है कि फर्जी विक्रय पत्रों के मुद्दे पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण खुद को और मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तकउन्हीं को बचाना चाहते है।

पुनर्वास स्थलों पर निर्माण कार्य में करोड़ों के ठेके दिये गये लेकिन नियोजन और निगरानी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं हुई; भूगर्भीय जांच तथा हर बिल्डिंग निर्माणका डिझाइन तक नहीं बनाना, पानी का टेस्टिंग नहीं करना, वसाहटों में कानूनन जरूरी संख्या/मात्रा में नागरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करना, बिना संपूर्ण जांच के ठेकेदारों को भुगतान के लिए ४० इंजीनियरों केअलावा, CAG रिपोर्ट ने भी तो कई अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी दोषी पकडा था (२००४) तो फिर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण केवल ट्रान्सफार्मर खरीदने के मुद्दें पर केवल मध्य प्रदेश विद्युतवितरण कंपनी को ही जांच टीम के दायरे में लाना तथा उस जांच टीम में भी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ही होना क्या सही है या बेतुका है?

पुनर्वास स्थलों के पुनर्निर्माण या सुधार की सिफारिश तो शासन ने मंजूर की है तो फिर आज की स्थिति में पुनर्वास स्थल, जैसे कईयों के बारे में शुंगलू कमिटी ने (केंद्र से नियुक्त, भूतपूर्व CAG कीअध्यक्षता में) भी निर्णय यही दिया था, विस्थापितों के लिए स्थलांतर एवं पुनर्वास क् लायक नहीं है, यह भी शासन को मानना चाहिए या नहीं? इसी कारण तथा पुनर्वास स्थलों के पास वैकल्पिक खेतजमीन,पात्र विस्थापितों को देने के लिए उपलब्ध नहीं होने से और जमीन के बदले नगद पॅकेज देने से फर्जी विक्रय पत्र हुए हैं, यह कहकर पुनर्वास स्थल बहुतांश खाली पड़े हैं, यह आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया है।फिर भी पुनर्वास में ‘० बॅलन्स’ और बांध पूरा कर के गेट्स बंद करने की मंजूरी देनेवाली मध्य प्रदेश शासन व नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण झूठे शपथपत्रों के लिए भी तो दोषी है!

घरप्लॉट आबंटन व पुनराबंटन अंधाधुंध पद्धति से, इस कार्य के लिए कोई प्रावधान न होते हुए करनेवाले अधिकारी पैसा लेकर गरीबों के खिलाफ कैसे कार्य करते रहे, यह बताया आयोग ने, तो भीशासन ने सभी स्थलों की जांच न करते केवल आयोग की रिपोर्ट में आंदोलन की याचिका से उल्लेखित प्रकरणों में, भूअर्जन व पुनर्वास अधिकारियों की जांच के बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तुत है।जिंदगी भर जीने के लिए पुनर्वास महत्वपूर्ण होते हुए यह सहज और संवेदनहीन शासन की वृत्ति ही अच्छी पुनर्वास नीति को बरबाद करने के पीछे का कारण है।

हजारों भूमिहीनों को आजीविका अनुदान में धांधली में फसाया गया तो भी उस संबंधी दोषी माने गए अधिकारियों पर कोई कार्यवाही इस आदेश में प्रस्तावित ही नहीं है। करीबन ७००० में से३०००-४००० भूमीहीन याने मछुआरे, कुम्हार, कारीगर, मजदूरों को इस तरह से ‘आजीविकाहीन’ बनाकर छोड़ने के अपराध में सजा भी दे तो किसे और कितनी?

इस कार्यवाही प्रस्तुती से जाहिर है कि इस १५०० करोड से अधिक पुनर्वास मदद वित्त को बरबाद करने वाले घोटाले को दबाने की और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को निर्दोष बताकर दलालों के साथविस्थापितों को और फंसाए गए विक्रेताओं को भी फंसाने की बडी साजिश की तैयारी मध्य प्रदेश शासन कर रही है। व्यापम घोटाले की पुनरावृत्ति से यह मालूम होता है कि यह निर्णय छोटे-मोटे अधिकारियोंके बस की बात न होकर इसके पीछे राजनेता भी है। वे कौन है, इसकी जांच करना, ७ सालों में पुलिस अधिकारी आखरी एक साल के लिए प्राप्त होने के कारण आयोग नहीं कर पाया तो भी इसके आगे की जांचSIT ‘विशेष जांच दल’ गठित करके ही की जानी जरूरी है। वैसे भी कई प्रकरणों में अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन एवं प्रकरण के आधार पर गिरफ्तारी तक कार्यवाही हो सकती है।

आंदोलन का मानना है कि ‘न खाएंगे, न खाने देंगे’ का केंद्र शासन का दावा इस विक्रत कार्यवाही प्रस्तुत करने से साफ खोखला साबित हुआ है। आंदोलन कानूनी संघर्ष और सत्याग्रह जारी रखते हुए,कानूनी सलाह के आधार पर झा आयोग की रिपोर्ट पर ही अपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहता है। शिवराज सिंह जी की शासन विस्थापित विरोधी साबित होने से अब इनकी कॉर्पोरेटी योजनाओं का विरोधराज्य में बढेगा जरूर। सिंगूर के फैसले का स्वागत करते हुए। (देखिये स्वतंत्र प्रेस नोट और वक्तव्य) नर्मदा बचाओ आंदोलन सिंगूर आंदोलन का सहभागी और समर्थक रहते हुए यह मानता है कि सर्वोच्चअदालत के न्या. गौडा की खंडपीठ ने ली हुई न्यायपूर्ण भूमिका नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी सर्वोच्च अदालत ने लेनी चाहिए। सार्वजनिक हित की याचिकाओं के संबंधी सर्वोच्च अदालत भूतपूर्व न्या. पी.एन. भगवती जैसी ही सहानुभूति अगर नहीं दिखाता, तो वह संविधान की तथा न्यायपालिका की ही अवमानना होगी।

 

दिनेश कोठारी (9425904428), अमूल्य निधी (9425311547), रणवीर तोमर,  मेधा पाटकर (09423965153)

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