नर्मदा घाटी के 28 गांवों में 195 विस्थापितों द्वारा 19 दिनों से क्रमिक अनशन जारी।
 
पिछोडी, अवल्दा, कसरावद, राजघाट, कुकरा, भीलखेडा, बगुद, पिपलुद, सेगांव, धनोरा, आवली, छोटा बडदा, अमलाली, निसरपुर, खापरखेडा, कडमाल, बाजरीखेडा, चिखल्दा, गोपालपुरा, गांगली, कवठी, बडा बडदा, धमरमपुरी, नावडाटौली इत्यादि गांवों में क्रमिक अनशन जारी।
 
भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय बडवानी का किया घेराव, अधिकारियों से हुई चर्चा।
बड़वानी, मध्य प्रदेश | 23 अगस्त, 2018: आज भी सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्यप्रदेश राज्य के 192 गांव व एक नगर का पुनर्वास नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण व नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा 35 हजार विस्थापितों का पुनर्वास करना अभी भी बाकी है, एक तरफ सरकार 4 हजार विस्थापितों का पुनर्वास करने का दावा करते है, जो गैरकानूनी तरीके से गलत और अमानवीय है। इस बाबत आज भू-अर्जन अधिकारी जानकी यादव को ज्ञापन देकर कई सारी समस्याएं बातायी गई हैै।
हम ग्राम पिछोडी तहसील व जिला बडवानी के मूलनिवासी है। हमारा मकान सरदार सरोवर परियोजना में मकान/कृषि भूमि से डूब प्रभावित है। हमारा गांव सीधे सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित है।
1. आज भी 60 लाख रू और 15 लाख रु की पात्रता वाले कई परिवारों को मुआवजा मिलना बाकी है।
2. आज भी 15 लाख रू की पात्रता वाले कई परिवारों को मुआवजा मिलना बाकी है।
3. किसान, मजदूर, मछुआरे, दुकानदार, दलित इत्यादि वर्ग के लोग निवासरत् है, इसका आज भी कानूनी पुनर्वास नहीं हुआ है।
4. हमारे गांव में नए बेक वाॅटर लेव्हल का धरातल पर सर्वे आज तक नहीं किया गया है।
5. विधवा महिला खातेदार, परिवार के मुखिया खातेदारों को आज तक 60″x90″ का कोई भी आवासीय भूखण्ड आबंटित नहीं किया गया है।
6. आज भी महिला खातेदार, विधवा महिला खातेदार, वयस्क पुत्र इत्यादि परिवारों को 60 लाख रू मिलना बाकी है।
7. मध्यप्रदेश शासन के आदेश 05 जून 2017 के अनुसार सभी विस्थापितों को लाभ दिया जाये।
8. मध्यप्रदेश शासन के आदेश 01 अगस्त 2017 के अनुसार सभी विस्थापितों को आवासीय भूखण्ड का भू-स्वामी का अधिकार दिया जाये।
9. हमारे गांव को नवीन बेक वाॅटर लेव्हल से बाहर किया गया है, उसको फिर से मालिकाना हक व अधिकार देकर उसके नाम से संपत्ति की जाये।
10. हमारे गांव की जमीन टापू में जा रही है, उसके लिए कोई भी रास्ते का निर्माण आज तक नहीं किया गया है।
11. हमारे गांव जिसके 25 प्रतिशत से कम जमीन डूब में जा रहे है, ऐसे परिवारों को लाभ दिया जाये।
12. हमारे गांव पिछोडी की अलग से एक बसाहट बनायी जाये।
13. हमारे गांव 01 अगस्त 2017 के अनुसार नये वयस्क पुत्रों 418 भूखण्ड की आवश्यकता है, इसलिए लिये हमारी मांग है कि नवलपुरा बडवानी में भू-अर्जन कर बसाहट काटी जाये इसके अलावा सभी को 01 अगस्त 2017 के अनुसार 5.80 लाख रू की पात्रता भी दी जाये। जिससे विस्थापितों का जीवनयापन अच्छे से हो सकता है।
14. हमारे गांव में पुराने मुखिया / वयस्क पुत्र धारा 4 से प्रकाशन से समय निवास कर रहे है संख्या 421 भूखण्डों की पात्रता आती है। हमारी मांग हैं कि नवलपुरा बडवानी में भू-अर्जन कर बसाहट काटी जाये इसके अलावा सभी को 01 अगस्त 2017 के अनुसार 5.80 लाख रू की पात्रता भी दी जाये। जिससे विस्थापितों का जीवनयापन उंचा हो सकता है।
15. जिन विस्थापितों के द्वारा भू-खण्ड के बदले नगद राशि ली गई है, ऐसे परिवारों को भी 05 जून 2017 के अनुसार आवासीय भूखण्ड तत्काल दिया जाये।
16. हमारे गांव के भूमिहीन परिवार कृषि मजदूर, मछुआरे, दुकानदार इत्यादि को राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध किया जाये।
17. सभी दुकानदारों धंधा व्यापार करने के लिए सभी को भूखण्ड आबंटित करे इसके अलावा आजीविका अनुदान भी दिया जाये।
18. मछुआरों को आजीविका का साधन उपलब्ध किया जाये, जो महाराष्ट्र राज्य में मछली पकडने के साधन व नाव उपलब्ध किया जाये, जिससे जीवनयापन उंचा कर सके।
19. हमारे गांव के हनुमान मंदिर 2, मोटी माता मंदिर, शीतल मंदिर चबुतरा, भीलट मंदिर चबुतरा 2, श्रीराम मंदिर, शिव मंदिर, एक चबुतरा, श्रीकृष्णमंदिर, सातमातरा मंदिर, भेरू मंदिर चबुतरा, साटीयारावजी बाबा चबुतरा इत्यादि मंदिरों, मस्जिदों, व अन्य धार्मिक भवनों को बसाहट में बनाया जाये।
20. हमारे गांव में जो सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध है, वह नयी बसाहट में नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसला के अनुसार उपलब्ध की जाये।
21. हमारे गांव में श्मशान घाट, कब्रगाह, इत्यादि की जगह उपलब्ध किया जाये।
22. हमारे गांव की सार्वजनिक धर्मशालाएं इत्यादि जो मूलगांव में है वह बसाहट में भी बनाया जाये।
23. प्राथमिक स्कूल, आंगनवाडी, इत्यादि बसाहट में उपलब्ध की जाये।
24.  हमारे गांव का नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसला, राज्य की पुनर्वास नीति, सर्वोच्च अदालत फैसले 2000, 2005, 2017 व मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग भोपाल के आदेश 05 जून 2017 से 19 जुलाई 2018 तक अनुसार पुनर्वास किया जाये।
हमारे गांव की पुनर्वास स्थल की निम्नलिखित समस्याएंः-
1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3607/2017 में पारित के अनुसार प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त सभी शिकायत आवेदनो पत्रों पर सुनवाई संयुक्त रूप से आरम्भ की गई!
2. सभी शिकायती आवेदनों के अवलोकन में यह पाया गया कि शिकायती आवेदनों में संयुक्त आपत्ति यह ली गई कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (छॅक्ज् अवार्ड ) के आदेशों के अनुरूप पुनर्वास स्थलों पर समस्त सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व म.प्र.शासन को दिया गया है। उक्त न्यायधिकरण के आदेशानुसार निम्न सुविधा प्रत्येक पुनर्वास स्थल पर प्रदाय की जाना आवश्यक है।
क्रं. – समस्या – अवधि – समाधान
1. जल आपूर्ति – 30/04/2018 – आज तक नहीं
2. भूखण्डों का समतलीकरण – 31/01/2018 – आज तक नहीं
3. मवेशी एवं चरनोई तथा गांवठान व मवेशीयों को पानी की व्यवस्था – 31/12/2017 – आज तक नहीं
4. बरसाती पानी के लिये निकासी – 31/05/2018 – आज तक नहीं
5 ड्रेनेज लाईन – 31/05/2018 – आज तक नहीं
6. बिजली स्ट्रीट लाईट – 31/03/2018 – आज तक नहीं
7. धार्मिक स्थलों का निर्माण – 31/05/2018 – आज तक नहीं
8. स्वास्थ्य केन्द्र – 30/04/2018 – आज तक नहीं
9. बीज गोदाम का आरम्भ कराया जाना – 30/04/2018 – आज तक नहीं
10. पुनर्वास स्थलों पर रास्तो का निर्माण कार्य – 31/05/2018 – आज तक नहीं
11. पेडो के लिये चबूतरा – 31/05/2018 – आज तक नहीं
12. शमशान घाट के लिए स्थान – 31/03/2018 – आज तक नहीं
13. खलिहान की भूमि की उपलब्धता – 31/01/2018 – आज तक नहीं
14. आवासीय भूखण्ड परिर्तित कर नवीन नम्बर आबंटन – 31/03/2018 – आज तक नहीं
अधिकारियों द्वारा मूलगांव व पुनर्वास स्थलों का दौरा किया जाये, जिससे धरातल की स्थिति जान सकते हो। इस पर जानकी यादव ने कहा कि उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जायेगा, इसकी पूरी जांच की जायेगी। इस आवश्वान के बाद विस्थापितों के द्वारा व्यक्तिगत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे।
राहुल यादव  कमला यादव  बाउ आवास्या, श्याम मछुआरा, बच्चुराम भीलाला, मदन अलावे, मयाराम भीलाला, हिरदाराम भीलाला, राहुत भाई, धनराज अवास्या,
संपर्क नं. 9179617513

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